मप्र सरकार का स्कूल बस फीस पर बड़ा फैसला

 



भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में निजी विद्यालय संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया गया, जिसके तहत निजी स्कूल अब छात्रों से अलग से बस फीस नहीं वसूल सकेंगे। यह फीस अब शिक्षण शुल्क का हिस्सा होगी और इसकी जानकारी स्कूलों को सरकार को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

इस संशोधन का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ को कम करना है। लंबे समय से निजी स्कूलों द्वारा अलग-अलग मदों में फीस वसूली की शिकायतें आ रही थीं। इस नए प्रावधान के तहत, स्कूल बस संचालन से जुड़ी कोई भी अतिरिक्त राशि शिक्षण शुल्क में शामिल की जाएगी और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करने के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सहायक होगा। वहीं, अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन कुछ स्कूल प्रबंधन ने इस कानून पर चिंता जाहिर करते हुए इसे उनके संचालन पर "अनुचित हस्तक्षेप" करार दिया है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया कानून किस प्रकार लागू होता है और निजी स्कूल इसे लेकर क्या रुख अपनाते हैं।

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