शिवपुरी: शिवपुरी जिले के कलेक्टर ने मिठाई विक्रेताओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मिठाई की बिक्री करते समय डिब्बे का वजन अलग किया जाना चाहिए। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ग्राहक को सही वजन और मूल्य मिले, जो कि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
एडवोकेट रमेश मिश्रा का योगदान
यह पहल एडवोकेट रमेश मिश्रा द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर को भेजे गए पत्र के परिणामस्वरूप हुई। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया था कि शिवपुरी जिले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई डिब्बे सहित तौलकर बेची जा रही है, जो नियमों के विपरीत है। उनके इस ध्यानाकर्षण ने कलेक्टर के द्वारा निर्देश जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया।
मिठाई विक्रेताओं को दिए गए निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेताओं को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:
1. मिठाई के तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं किया जाएगा।
2. मिठाई विक्रय करते समय किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज या पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
3. मिठाई की शुद्धता, तौल और गुणवत्ता के संबंध में ग्राहकों को आश्वस्त होने के बाद ही कीमत का भुगतान करना चाहिए।
उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा
कलेक्टर ने कहा कि यह निर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और व्यवसायिक नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए हैं। दुकानदारों को अपने सूचना पटल पर इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि मिठाई विक्रेता इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिवपुरी में उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और संतोष को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी, बल्कि मिठाई विक्रेताओं को भी उचित और पारदर्शी तरीके से व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा।
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