चारा घोटाला मामले में क्या फिर जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव ?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सीबीआई की ओर से पेश हुए और सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ से मामले को आज शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के चार मामलों से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में 22 अप्रैल 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी थी। उन्हें खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी। यह जमानत फरवरी 2022 में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा मामले में लालू को 60 लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल जेल की सजा सुनाए जाने के महीनों बाद आई थी।
पांचवां चारा घोटाला 1995-96 में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। उन्हें झारखंड के दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवगढ़ कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। जबकि बिहार के पूर्व सीएम को चारा घोटाले के चार मामलों में जमानत मिल गई है, उन्हें पांचवें मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण हाई कोर्ट ने उन्हें उस मामले में भी जमानत दे दी।
इस बीच, राजद नेता फिट और ठीक दिख रहे हैं क्योंकि वह विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, गठबंधन की बैठकों में भाग ले रहे हैं और बार-बार कैमरों के सामने आ रहे हैं और विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। हाल ही में उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए भी देखा गया था। तो स्वाभाविक ही सवाल उठना ही था कि यह कैसा खराब स्वास्थ्य है ?
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